मनीष वाघेला
माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री गौतम सिंह मरकाम, जिला झाबुआ द्वारा आरोपीगण रामा पिता मोहन सिंगाडिया एवं मोहन पिता वाघा सिंगाडिया निवासीगण ग्राम पिपलीपाड़ा को धारा 325/34 भादवि के तहत 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000/-1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये गये । शासन की ओर से प्रकरण का संचालन श्री राजेन्द्रलपाल अलावा, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ द्वारा किया गया ।
अभियोजन जिला मिडिया प्रभारी सूरज वैरागी ने बताया कि दिनांक 06.11.2017 को फरियादी थावरिया ने थाना झाबुआ आकर रिपोर्ट लेख करवाई कि उसके काका मोहन का व उसके कुए की बात को लेकर विवाद 10 साल पहले से चल रहा है, वह उनसे मन मुटाव रखता है । घटना दिनांक को फरियादी की पत्नि जेताबाई सुबह गरीब 06 बजे हेण्डपम्प पर पानी लेने गई थी, पानी लेकर वापस अपने घर आ रही थी, कि उसके खेत के कुए के पास से निकल कर जा रही थी, कि रास्ते में रामा पिता मोहन खड़ा था। उसकी पत्नी से गाली गुप्ता कर बोला कि रास्ते से हट जा तो वह नहीं हटी और उसकी पत्नी को आरोपी ने धक्का मार दिया उतने में उसका पिता मोहन भी वहां आ गया जिसने लकडी से फरियादी की पत्नी कमर पीठ में मारा वह चिल्लाई तो वह दौड़कर गया तो उसके साथ भी मारपीट की। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना झाबुआ पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।
अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा द्वारा आरोपीगण रामा पिता मोहन सिंगाडिया एवं मोहन पिता वाघा सिंगाडिया निवासीगण ग्राम पिपलीपाड़ा को धारा 325/34 भादवि के तहत 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000/-1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये गये । शासन की ओर से प्रकरण का संचालन श्री राजेन्द्र पाल अलावा, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ द्वारा किया गया ।
(सूरज वैरागी)
जिला मिडिया सेल प्रभारी
जिला झाबुआ












