निजी स्कूल के संचालक ने लोहे की राड से पीटा घायल बच्चे के पिता ने दर्ज करवाई एफआईआर

निजी स्कूल के संचालक ने लोहे की राड से पीटा घायल बच्चे के पिता ने दर्ज करवाई एफआईआर
सह संपादक शैलेेन्द्र राठौर 9424066007
 पारा। कोरोना कॉल के पश्चात अभी स्कूल खुले को कुछ ही दिन गुजरे हैं की स्किल संचालकों की मनमानी का आलम यह है कि किसी भी बात को लेकर संचालक एवं अध्यापक गण बच्चों के साथ निर्दयता पूर्वक व्यवहार करने से बाज नहीं आ रहे हैं।
ऐसा ही मामला आज पारा नगर के निजी विद्यालय अणु पब्लिक स्कूल का सामने आया है यहां पर कक्षा 7 में अध्ययनरत बालक को स्कूल संचालक आनंद खड़िया ने महज इसलिए लोहे की राड से बेरहमी से पीट दिया कि बालक को उनकी स्कूल की निजी प्रार्थना बोलना नहीं आ रही थी बताया जाता है कि उक्त पब्लिक स्कूल में बच्चों से जबरजस्ती मशीनरी प्रार्थना करवाई जाती है जोकि बच्चों को याद नहीं रहती। जिसके कारण स्कूल के स्टाफ संचालक द्वारा बच्चों को डंडे से बेरहमी से पीटा जाता है । बताया जाता है उक्त स्कूल निजी भवन में अवैधानिक तरीके से चल रहा है जोकि कक्षा एल के जी से आठवीं तक संचालित है बावजूद इसके इस विद्यालय के पास में बच्चों के खेलकूद की व्यवस्था शासन की गाइडलाइन के अनुसार नहीं है।
मामला है पारा नगर के बोरी रोड स्थित अनु पब्लिक स्कूल के छात्र देवराज पिता दिनेश भावर निवासी बोरी रोड पारा को स्कूल के संचालक ने स्कूल की प्रार्थना ठीक तरीके से नहीं आने के कारण लोहे की राड से इस तरह इतना पीट दिया की 14 वर्षीय बच्चे को जहां चलने में कठिनाई हो रही है वही घुटने से नीचे पिंडलियों पर लोहे की राड से मारे हुए घाव के निशान आसानी से दिख रहे हैं व उन घाव से रक्त भी बह रहा है। उक्त आशय की शिकायत लेकर देवेश के पिता ने पारा पुलिस चौकी पर अनु पब्लिक स्कूल के संचालक आनंद खड़िया के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज करवाई है 

  मामले की गम्भीरता को देखते झाबुआ टीआई ने मोर्चा संभाला--

देवराज के पिता का आरोप है कि आनंद खड़िया स्कूल के अंदर ईसाई मिशनरी गतिविधि का संचालन कर बच्चों को धर्मांतरण करने दबाव बनाता है ।

 पुलिस द्वारा समय पर मामला दर्ज नही करने पर हिन्दू संगठन के लोगो ने पुलिस प्रशासन के विरुद्ध बस स्टेण्ड पर धरना देकर पुलिस के विरुद्ध नारेबाजी करते हुवे पुलिस का पुतला दहन किया। 
 मामले की नजाकत को देखते हुवे कोतवाली थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह गाडरिया  श्याम कुमावत दलबल सहित पारा चौकि पर पहुंचे और उक्त बालक का स्वास्थ्य परीक्षण कर मामले को धारा 323 ,506 भादवी 75 बालको की देखरेख ओर सरक्षंण अधिनियम 2015  एवं 3, 5 मध्यप्रदेश धर्मिक स्वतन्त्रता अधिनियम 2021 में दर्ज कर जांच में लिया है।